Static GK in hindi- भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां - भारत में क्षमाधान की शक्तियां राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पास हैं, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिलती हैं जबकि राज्यों के राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 के अंतर्गत मिलती हैं- भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन- भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं- 1. संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, 3. यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, क्या भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है? जी हां राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है वह एक कार्यकारी शक्ति है परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता, राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप हैं- अ) विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, ब) यदि राष्ट्...