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क्या है बीमा संशोधन विधेयक 2021?
बीमा संशोधन विधेयक 2021, बीमा संशोधन विधेयक 2015 में किया गया एक संशोधन है, हाल ही में किए गए इस संशोधन में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है यह है कि इसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( Foreign Direct Investment- FDI ) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है।
बीमा संशोधन विधेयक 2015-
बीमा संशोधन विधेयक 2015 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 26% प्रतिशत सीमा को बढ़ाकर 49% किया गया था, जिसके बाद बीमा क्षेत्र में 26000 करोड रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था।
नोट- भारत में पहली बार बीमा अधिनियम 1938 में आया था जिसे The Insurance Act -1938 कहते हैं।
बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 के लाभ-
1. वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार यह विधेयक बीमा क्षेत्र की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करेगा।
2. इस विधेयक के संसद में पारित हो जाने के बाद बीमा क्षेत्र में बीमा कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे वे ग्राहकों के लिए बेहतर पैकेज तथा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
3. भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं?
जब किसी देश की कंपनीयों के द्वारा किसी अन्य देश में पूंजी निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है-
* ग्रीन फील्ड निवेश-
इस निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली देश की कंपनी अन्य देश में नई कंपनी की स्थापना करती है।
* पोर्टफोलियो निवेश-
इस प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देश की कंपनी किसी अन्य देश की कंपनी में कुछ मात्रा में हिस्से का अधिग्रहण करती है।
Bill तथा Act में क्या अंतर होता है?
जब किसी विषय को संसद या राज्य के किन्हीं सदनों में प्रस्तावित किया जाता है तो उसे विधेयक या Bill कहते हैं तथा जब संसद या राज्य के किसी सदन में प्रस्तावित बिल को इन सदनों की मंजूरी मिल जाती है तब वे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून यानी Act में परिवर्तित हो जाते हैं।
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