1858 का भारत शासन अधिनियम- इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है, 1858 का भारत शासन अधिनियम ही वह अधिनियम है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राज्यों से संबंधित शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं- 1858 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं- 1) इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया तथा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, इस प्रकार वॉयसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 2) 1858 के भारत शासन अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में चल रही द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। 3) 1858 के भारत शासन अधिनियम ने एक नये पद का सृजन किया जो कि भारत का राज्य सचिव...
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