भारतीय संविधान की उद्देशिका/प्रस्तावना-
भारतीय संविधान की उद्देशिका, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उसको ज्यों का त्यों लेकर भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका बना लिया गया,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित कर दिया गया था जिसके अनुसार भारत की वर्तमान उद्देश्यिका अथवा प्रस्तावना निम्नलिखित है-
हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी,सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
प्रस्तावना की मुख्य बातें-
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